हल्द्वानी वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट से ये आया बड़ा अपडेट

दिल्ली/हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की लगभग 78 एकड़ जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2025 की तारीख तय की है। इस दिन इस विवादास्पद मामले में बड़ी और निर्णायक सुनवाई होने की संभावना है।
बता दें कि रेलवे ने दावा किया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 4,000 से अधिक मकान और दुकानें रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। रेलवे ने इन अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है, जबकि स्थानीय निवासी और कई सामाजिक संगठन इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश का लगातार विरोध कर रहे हैं।
इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला देते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और तब से मामला लंबित है।10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में हजारों परिवारों के भविष्य का फैसला हो सकता है। स्थानीय लोगों में इस तारीख को लेकर चिंता और उम्मीद दोनों है।
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