नैनीताल: विहिप नेता रनदीप पोखरिया पर मुकदमा दर्ज, ये है मामला

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नैनीताल: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रांत सह मंत्री रनदीप पोखरिया के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में की गई है।

30 अप्रैल को शहर में 73 वर्षीय उस्मान द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद जनाक्रोश फैल गया था। इस मामले में विहिप ने 6 मई को रैली निकाली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर टिप्पणियों का सिलसिला जारी रहा। दुष्कर्म के आरोपी के बेटे मोहम्मद रिजवान ने अपने स्थानांतरण और सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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हाईकोर्ट के जांच के आदेश पर एसआई दीपक कार्की ने मामले की पड़ताल की। जांच में पाया गया कि रनदीप पोखरिया ने 1 और 5 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिजवान के स्थानांतरण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच और शिकायत के आधार पर पोखरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) और 353(1)(सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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