जहरीली शराब पीने से मौत हुई तो आरोपी को मौत की सजा, यहां की सरकार ने उठाया ये कदम

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मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहां कैबिनेट ने जहरीली शराब पीने वालों को मौत की सजा देने वाले संशोधन विधेयक को को मंजूरी दे दी। संशोधन विधेयक में जहरीली शराब बेचने के दोषी पर 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बताया जाता है कि नए बिल के मुताबिक, ‘अगर जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु होती है तो आरोपी को कम-से-कम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। पांच लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर इस प्रावधान के तहत कोई शख्स दूसरी बार दोषी साबित होगा तो उसे मौत की सजा दिए जाने और 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य में बीते 11 महीने के अंदर करीब 50 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई। जिसके बाद कानून को सख्त किया गया है। वित्त और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में यह बिल पेश किया। अब इस विधेयक को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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