धामी सरकार का आदेश….. वन्यजीवों के हमले में मौत पर अब 4 नहीं मिलेगा 6 लाख मुआवजा

खबर शेयर करें

देहरादून। मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब मृतकों के परिजनों को अब चार लाख रुपये की बजाए छह लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में पूरी तरह अपंग होने वालों को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु की ओर से शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वन्यजीव के हमले में मामूली रूप से घायल होने वाले को 15 हजार, गंभीर घायल को एक लाख रुपये,आंशिक रूप से अपंग होने वाले को एक लाख की राशि का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि वन्यजीवों के हमले में घायलों को कुछ राहत जरूर मिलेगी।  

यह भी पढ़ें 👉  पतंजलि आयुर्वेद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को लगाई फटकार

वहीं ये भी प्रावधान किया गया है कि जो घायल आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाएगा, उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुआवजा देने के लिए पीसीसीएफ की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें आठ सदस्यों को रखा गया है। इसके अलावा एक निधि का भी गठन किया गया है। 

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 सजग पहाड़ के समाचार ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, अन्य लोगों को भी इसको शेयर करें

👉 सजग पहाड़ से फेसबुक पर जुड़ें

👉 अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारे इस नंबर +91 87910 15577 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें! धन्यवाद