यहां डीएम की सख्त चेतावनी, जहां-तहां और मनमर्जी से सड़क खोदी तो खैर नहीं
रूद्रपुर। बिना पूर्व सूचना एवं बिना कार्य योजना साझा किये, अंडरग्राउंड केबिल, पाइपलाइन डाले जाने के नाम पर जहां-तहा मनमर्जी सड़क खोदने वालों की अब खैर नहीं। इस आशय जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने दिशा निर्देश जारी करते हुए आदेश जारी किया।
जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जारी एक आदेश में कहा कि वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु अनेकों बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम जनमानस के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में शासन निरंतर प्रयासरत है। परंतु हाल में ही निर्मित अनेको निर्माण कार्य को बड़ी ही जल्दी खुदाई द्वारा तोड़ दिया जाता है। सड़कों के मध्य भाग से अंडरग्राउंड सीवर वायर, केबल लाइन, गैस पाइपलाइन, दूरसंचार से संबंधित केवल लाइनों को बिछाने हेतु सड़क के किनारे या सड़कों पर ट्रांसफिट बनाया जाता है एवं बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्य योजना के तहत ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब अंडर ग्राउंड कार्य किए जाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत्तो के साथ सूचना एवं योजना साझा करेंगे। साथ ही उप जिलाधिकारी संबंधित विभागों की आज्ञा प्राप्त कर आने वाली विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए नोडल अधिकारी के रूप में अनापत्ति प्रदान करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश किया है कि बिना अनुमति के नवनिर्मित सड़क पर खुदान किया जाता है तो नई सड़क के निर्माण में आने वाला अतिरिक्त व्यय का भार संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर अधिरोपित किया जाएगा।
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