कुमाऊं: सरकारी स्कूल के शिक्षक को 7 साल की सजा…… ये है मामला
कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, साल 2017 का है मामला……..
हल्द्वानी। यहां 10वीं की छात्रा को कार में अगवा कर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी शिक्षक को गुरुवार को सात साल कैद की सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया। अभी शिक्षक ओखलकांडा के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। बीते बुधवार को शिक्षक को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया 30 जुलाई 2017 को कालाढूंगी की 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। अचानक रास्ते में छात्रा के भाई की बाइक खराब हो गई। छात्रा पैदल स्कूल जाने लगी। वहां से कुछ ही दूरी पर पूर्व में कालाढूंगी के एक जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक मोहम्मद मोबिन खान निवासी वार्ड नंबर-2 कालाढूंगी वहां पहुंच गया। उसने छात्रा को कार में बैठने के लिए कहा। छात्रा के मना करने पर जबरन कार में बिठा ले गया। इसी बीच छात्रा को हल्द्वानी को लाते समय राहगीरों ने आरोपी को कमलुआगांजा के पास पकड़ लिया।
इसके बाद छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। ओखलकांडा के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगा। बीते बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में धारा 354, 363, 366 और 506 समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया। जिसके बाद गवाहों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाया।
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