अल्मोड़ा न्यूज…… बेटी का गला दबाने का मामला, कोर्ट ने दी माँ को जमानत, ये है पूरा मामला

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अल्मोड़ा न्यूज। तीन माह की मासूम की हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने माँ को जमानत दे दी है। बेस अस्पताल की नर्स स्नेहलता ने बहू पारुल पर तीन माह की बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।


बीते 7 जुलाई को स्नेहलता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी बहू पारूल ने अपनी तीन माह की बच्ची श्रद्धा को शाम 5 बजे से दूध नहीं पिलाया और बहुत मारा। उसके बार-बार बोलने पर भी बच्ची को दूध नहीं पिलाया और न ही उसे दूध पिलाने दिया। उसका फोन भी छिपा दिया। धमकी देने लगी कि ढाई लाख रूपये दो वरना बच्ची को मार दूंगी और बच्ची का गला बार-बार दबा रही थी।

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इस दौरान उसकी बहु ने उसे धक्का दिया, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग गयी। उसकी बहु पारूल बच्ची को बेरहमी से मारपीट रही थी। उसने चुपके से अपनो फोन ढूंढा और 112 में कॉल किया। पुलिस उसकी बहू को समझा कर चली गई। पुलिस के जाने के बाद भी वह बच्ची को मारती रही। इसके बाद उनि नेहा राणा के मोबाइल पर समय करीब 2:45 बजे रात में फोन किया। जिस पर वह मौके पर आई। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया।

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यह मामला फिर कोर्ट में चला। इसमें आरोपी महिला की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इमरोज ने पैरवी की। जबकि अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की। दोनों अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने बेटी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने के मामले में अभियुक्ता पारूल पत्नी शिवम दीक्षित, निवासी बेस तिराहा अल्मोड़ा को जमानत दे दी।

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अधिवक्ता इमरोज
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