उत्तराखंड में निशुल्क शिक्षा के नियमों में संशोधन, मिलेगा बड़ा फायदा

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देहरादून: उत्तराखण्ड सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में संशोधन की घोषणा की है। यह संशोधन शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू होगा, जिसके तहत कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा को और स्पष्ट किया गया है।

नई नियमावली के अनुसार, “बच्चे” की परिभाषा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक या बालिका शामिल हैं, जबकि विशिष्ट आवश्यकताधारी (दिव्यांग) बच्चों के लिए यह आयु सीमा 6 से 18 वर्ष होगी। संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बच्चे को शैक्षिक सत्र की 1 जुलाई से पहले 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। इसका अर्थ है कि बच्चे ने 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद 12 माह की अवधि पूरी कर ली हो।

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प्री-स्कूल और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
वर्तमान में प्री-स्कूल (नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी.) में पढ़ रहे बच्चों को कक्षा-1 में प्रवेश और उनकी आगे की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होगा। हालांकि, भविष्य में प्री-स्कूल संचालित करने वाले स्कूलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रवेश की न्यूनतम आयु इस तरह निर्धारित करें कि केवल 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे ही कक्षा-1 में प्रवेश के लिए पात्र हों। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा 18 वर्ष की आयु तक निर्बाध रूप से पूरी करने के लिए स्कूलों को विशेष प्रवेश प्रक्रिया अपनानी होगी।

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संशोधन का उद्देश्य
यह संशोधन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को और समावेशी और व्यवस्थित बनाना है। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना इस संशोधन का प्रमुख लक्ष्य है।

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आधिकारिक अधिसूचना
यह अधिसूचना उत्तराखण्ड शासन के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है और इसे सचिव रविनाथ रामन ने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया है। यह नियमावली शैक्षिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगी।

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