उत्तराखंड: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला

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देहरादून: हड़ताल पर गए ऊर्जा निगम कर्मचारियों को लेकर सरकार कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर अगले 6 माह के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हडताल निषिद्ध कर दी है।

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