उत्तराखंड: फर्जी दस्तावेज का मामला, गई नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी

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प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने उनका निर्वाचन अवैध घोषित किया

रुद्रपुर: ये खबर उधम सिंह नगर जिले से जुड़ी हुई है। यहां पर नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष के फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने के मामले में अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई है। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर ने उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया है।

ये था मामला
साल 2018 में हुए नगर पंचायत के चुनाव में हामिद अली अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े और जीते। अध्यक्ष सीट पर दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान समेत अधिवक्ता चरणजीत, शाहिद हुसैन और राशिद हुसैन ने हामिद के खिलाफ रुद्रपुर जिला कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि अध्यक्ष हामिद ने निर्वाचन में जो दस्तावेज संलग्न किए हैं उनमें दो बच्चों को दर्शाया गया है बल्कि उनके तीन बच्चे हैं।

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साल 2003 के बाद जन्मे तीसरे बच्चे के माता-पिता निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। जबकि हामिद अली की दूसरी पत्नी से 2013 में एक बेटी भी हुई। इसके बाद भी हामिद अली पर तथ्य छुपाने का आरोप लगा। याचिकाकर्ता अकरम ने चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष भी यह आपत्ति दर्ज कराई थी। यहां समय पर निस्तारण ना होने पर हाईकोर्ट की शरण ली। जहां हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को 3 महीने में मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 22 जुलाई को अध्यक्ष हामिद अली की निर्वाचन को अयोग्य घोषित किया है। साथ ही नगर पंचायत केलाखेड़ा तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित किया है।

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