उत्तराखंड: 14 बाद फैसला, दहेज हत्या के मामले में पुलिस कर्मी समेत तीन को सजा, ये है पूरा मामला……

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Haldwani: रामनगर के मालधन चौड़ 26 दिसंबर 2007 को दहेज हत्या के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की कोर्ट ने रामनगर के मालधन चौड़ निवासी पुलिसकर्मी समेत तीन लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि घटना में शामिल तीन आरोपियो की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।
सह शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि मालधन चौड़ नंबर तीन गांधीनगर निवासी पुलिसकर्मी पूरन चंद्र की पत्नी विमला की 26 दिसंबर 2007 को संदिग्ध परिस्थिति में जलने से मौत हो गई। मायके वालों ने पति व अन्य ससुरालियों पर दहेज उत्पीडऩ का आरोप लगाया। पुलिस ने विमला के पति पूरन चंद्र, देवर सुरेश व गब्बर चंद्र, ननद इंद्रा, ससुर मोहनराम व सास मानुलि देवी पर मुकदमा दर्ज किया। मामला कोर्ट में चला। छह गवाह पेश किए गए। सह शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडे के मुताबिक दोष सिद्ध होने पर पति पूरन चंद्र, देवर सुरेश चंद्र व ननद इंद्रा को 10-10 साल की सजा सुनाई।
अर्थदंड भी लगाया। ट्रायल के दौरान ससुर मोहनराम, देवर गब्बर चंद्र व सास मानुली देवी की मौत हो गई थी।

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