उत्तराखंड: मिलेगा सस्ता घर, सरकार ने ये किया बदलाव

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देहरादून। उत्तराखंड में पीएम 131 आवास योजना के तहत सालाना आय वाले व्यक्तियों को भी दुर्बल श्रेणी के आवास मिल सकेंगे। कैबिनेट ने राज्य की नई आवास नीति को मंजूरी देते हुए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आय की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है।

सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पीएम आवास योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवास के लिए सालाना तीन लाख की आय का मानक था। लेकिन इसमें बदलाव करते हुए इस आय सीमा को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है।

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हालांकि निम्नआय वर्ग (एलआईजी) और निम्न मध्यम आय वर्ग (एलएमआईजी) के लिए आय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पूर्व की भांति ही रहेगी। नई नीति के अनुसार आवासीय
परियोजनाओं को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें शत प्रतिशत दुर्बल वर्ग के लिए आवास वाली योजना को दुर्बल आय वर्ग परियोजना कहलाएगी। 15 प्रतिशत आवास दुर्बल वर्ग के लिए बनाने वाली परियोजना को किफायती आवास योजना के नाम से जाना जाएगा। इन श्रेणियों के तहत आवास के निर्माण के लिए आवासीय भूखंड तक बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, सड़क निर्माण जैसे आधारभूत संरचनाओं पर होने वाले खर्च की शत प्रतिशत पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण संबंधी मामलों के लिए मुख्य सचिव कि अध्यक्षता में हाईपॉवर कमेटी गठित की जाएगी।

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