उत्तराखंड:महिलाओं को रात में नौकरी की छूट, सरकार ने उठाया ये कदम

देहरादून। उत्तराखंड में दुकानों, मॉल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स आदि प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारी अब रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को मंजूरी दी गई। महिला कर्मचारी स्वेच्छा से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक की अवधि में काम कर सकेंगी। इस के साथ ही कैबिनेट ने श्रमिकों से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की व्यवस्था की अनुमति दे दी है। नई व्यवस्था में संबंधित प्रतिष्ठानों को महिलाकर्मियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे। रात में महिलाओं को उनके घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। रात में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापन(रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त)अधिनियम, 2017 की धाराओं में संशोधन को भी मंजूरी दी। तिवारी ने बताया कि कर्मचारी अब तीन महीने में 75 घंटे की बजाय 144 घंटे तक ओवर टाइम कर सकेंगे। इससे दुकानों और संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। साथ ही कर्मचारियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिकी सुधरेगी।
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