बड़ी खबर…कांग्रेस की महिला विधायक को 5 साल की सजा, ये है मामला, पढ़े खबर

खबर शेयर करें

ये खबर झारखंड से जुड़ी है। यहां पर कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी को बड़ा झटका लगा है। उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय हो गया है।

हजारीबाग कोर्ट ने विधायक ममता देवी को 5 साल की सश्रम सजा सुनाई है। रामगढ़ के गोला में प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें क‍ि गोला गोलीकांड के एक मामले में बीते 30 अगस्‍त को ममता देवी समेत 8 को 3-3 माह की सजा सुनाई जा चुकी है। नियम के अनुसार, जनप्रतिनिधि को किसी मामले में सजा की अवधि अगर 2 वर्ष से ज्यादा हुई तो उसकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाती है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तरकाशी के आयुष कोटनाला की शानदार उपलब्धि, हासिल किया पहला स्थान

वहीं, रामगढ़ की विधायक को 5 साल से ज्यादा की सजा हो गई है। मंगलवार को हजारीबाग में विशेष MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी और 12 अन्य दोषियों को सजा सुनाई है। इससे पहले 8 दिसंबर को ममता देवी को इस केस में दोषी पाया गया था। उन्हें और अन्य को आईपीसी की धारा 147,148,149,341, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया था। ममता देवी आईपीएल कंपनी के बाहर एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। गोलीबारी में दो की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में तैनाती को लेकर शिक्षिकाओं में तनातनी, ये है पूरा मामला

गोड्डा में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। विधायक को गोला में एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दोषी ठहराया गया है। पुलिस ने फायरिंग की थी और फायरिंग में दो की मौत हो गई थी। ये केस अगस्त 2016 में दर्ज किया गया था। 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में स्‍थ‍ित आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्‍व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। धरना के दौरान अचानक ग्रामीण उग्र हो गए। आत्‍मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायर‍िंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल हुए थे।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तरकाशी के आयुष कोटनाला की शानदार उपलब्धि, हासिल किया पहला स्थान

सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 सजग पहाड़ के समाचार ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, अन्य लोगों को भी इसको शेयर करें

👉 सजग पहाड़ से फेसबुक पर जुड़ें

👉 अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारे इस नंबर +91 87910 15577 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें! धन्यवाद