दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, ये है मामला

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नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 20 मार्च को उन्हें तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पिछली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा था कि सीबीआई द्वारा कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है, जिसके लिए हिरासत जारी रखने की आवश्यकता होगी। वकील ने कहा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिसोदिया गवाहों को धमका रहे थे। वकील ने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सीबीआई जांच में सहयोग किया है और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।

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इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरी पकड़ हैं। हर बार जब उन्हें सीबीआई के सामने बुलाया गया तो वह पेश हुए। मैं एक लोक सेवक हूं। इस मामले में दो लोक सेवक रहे हैं, आरोप इससे कहीं अधिक गंभीर हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है।
वकील ने कहा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को धमकाने आदि का कोई वास्तविक सबूत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सिसोदिया को जमानत दें। सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने कहा था केवल मोबाइल फोन ही नहीं, फाइलें भी नष्ट हो गईं। मैं बहुत गंभीर हूं कि सबूतों को नष्ट करना एक निरंतर अभ्यास था।

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