उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने का निर्देश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को पहले जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाकर नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
सुनवाई के दौरान ब्लॉक प्रमुख सीटों के लिए आरक्षण निर्धारित करने और जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों के लिए आरक्षण निर्धारित न करने पर गंभीर सवाल उठे। कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही प्रक्रिया से होता है। एक याचिकाकर्ता ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां ग्राम प्रधानों की 63 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण रोस्टर में कई सीटों पर लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का मुद्दा उठाया। इसे संविधान के अनुच्छेद 243 और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का उल्लंघन बताया। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
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