बग्वाल मेले में लगने वाली दुकानों में मालिक का नाम लिखना अनिवार्य

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चम्पावत: देवीधुरा के बग्वाल मेले में पॉलीथिन और थर्माकोल पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही यहां लगने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। मेला शुरू होने से दो सप्ताह पहले दुकानों का सत्यापन किया जाएगा। जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बग्वाल मेला पांच अगस्त से 16 अगस्त चलेगा। नौ अगस्त को रक्षा बंधन पर बग्वाल खेली जाएगी।

मंगलवार को देवीधुरा में बग्वाल मेले को लेकर डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंदिर समिति पदाधिकारियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेला क्षेत्र 12 किमी के दायरे में रहेगा। मुख्य मेले के दिन शराब की दुकान बंद रहेगी। बाजार क्षेत्र की मांस की दुकानें मेला क्षेत्र से बाहर की जाएंगी।

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मेले में बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया जाएगा। संरक्षक लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने चार खाम और सात थोक के लोगों को ड्रेस कोड और आई कार्ड बनाने की बात कही। मंदिर के पीठाचार्य कीर्तिबल्लभ जोशी के संचालन में हुई बैठक में एसपी अजय गणपति, सीएमओ डॉ. देवेश चौहान आदि रहे।

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