स्टाफ नर्स भर्ती: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पढ़े पूरी खबर

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सजग पहाड़ डेस्क: नैनीताल

राज्य में स्टाफ भर्ती परीक्षा की तिथि में हो रहे बदलाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
यह जवाब बार बार तिथि बदलने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद मांगा गया है। इसमें सरकार व तकनीकी शिक्षा बोर्ड से चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने को कहा है ।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई।
श्रीनगर गढ़वाल निवासी अरुण जे सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि स्टाफ नर्स भर्ती के लिये
पहले नौ जुलाई 2020 को नियमावली परिवर्तित कर लिखित परीक्षा का प्राविधान किया व चयन उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किये जाने का प्रविधान किया। अनुभव के आधार पर वेटेज अंक दिये। लेकिन अध्याचन उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेज दिया। बोर्ड ने दिसम्बर 2020 को भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की। शासन ने जनवरी 2021 में शासन ने पुनः नियमावली संशोधित कर अनुभव व वैटेज को समाप्त कर दिया। तदुपरान्त पुनः 2 फरवरी व 9 फरवरी को पुनः तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई। पुनः एक विज्ञप्ति 17 अप्रैल 2021 को निकाली गई। जिसके बाद परीक्षा मनमाने ढंग से कोविड काल में कराने का तीन बार प्रयास किया गया।

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