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कोर्ट का फैसला…..एसिड अटैक का मामला…. आरोपी को आजीवन कारावास ……

फैसला
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अल्मोड़ा। शराब के नशे में तीन महिलाओं और तीन बच्चों पर तेजाब फेंकने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1 लाख 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल ने की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ग्राम दशौला अल्मोड़ा निवासी शेर सिंह निवासी ने राजस्व पुलिस में उसी गांव के रघुनाथ सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शेर सिंह के अनुसार आरोपी पहले से रंजिश रखता था। 10 सितंबर 2018 को शाम छह बजे वह शराब पीकर गाली-गलौज करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि रघुनाथ सिंह ने शराब के नशे में घर से तेजाब लाकर शेर सिंह के परिवार पर तेजाब डाल दिया। इससे शेर सिंह की पत्नी, दो बहुएं और तीन छोटे बच्चे झुलस गए थे।

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उपचार के दौरान दौरान 20 नवंबर 2018 को एक बहू की तेजाब से शरीर का पचास प्रतिशत भाग जलने और इंफेक्शन के कारण मौत हो गई थी। 24 सितंबर 2018 को विवेचना पुलिस को ट्रांसफर हुई। पुलिस ने 30 नवंबर को रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला कोर्ट में गया तो रघुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया और धारा 326 ए, आईपीसी में 12 वर्ष के सश्रम करावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़ितों के उपचार में हुए चिकित्सकीय खर्च के लिए उन्हें बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया।

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जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई। धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 आईपीसी में छह महीने के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त करावास भुगतना पड़ेगा।

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