मारपीट का मामला: 15 माह की सजा, पढ़िये पूरी खबर
अल्मोड़ा न्यूज। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपी को 15 माह की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की। मामला बीते 28 फरवरी 2021 का है। पीड़िता मंजू देवी ने राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लिगुड़ता तहसील व जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि 20 फरवरी 2021 की रात करीब 9 बजे मेरे पति जीवन लाल निवासी ग्राम हटोला शराब पीकर घर आए। उन्होंने पत्नी और पुत्र कमल को कमरे से बाहर निकालकर दोनों बेटियों को कमरे में बंद कर दिया।बमुश्किल दोनों बेटियां कमरे से बाहर निकली। पत्नी पूरी रात अपने दोनों पुत्रियों और एक पुत्र के साथ बाहर बैठी रही और आरोपी जीवन लाल पूरी रात उत्पात मचाते रहा। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व उपनिरीक्षक लिंगुड़ता ने आरोपित पर आइपीसी की धारा 323, 504, 506 में मुकदमा जीकृत किया। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए राजस्व उप निरीक्षक ने आरोपित जीवन लाल को गिरफ्तार कर लिया। मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आइपीसी धारा 323 के तहत नौ माह, धारा 504 के तहत 15 माह, आइपीसी की धारा 506 में 15 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।प्रत्येक धाराओं में 100-100 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा ना करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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