बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने चार और उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, मास्टर माइंड के खिलाफ एक और मुकदमा

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हल्द्वानी। बनभूलुपरा हिंसा के मास्टर माइंड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ  के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं हिंसा मामले में पुलिस ने चार और दंगाईयों को गिरफ्तार किया है।

आठ फरवरी को मलिक का बगीचा में अवैध धार्मिक स्थल ध्वस्त करने के ‌दौरान हिंसा भड़क उठी थी। उपद्रवियों ने पथराव करते हुए पुलिस के साथ ही नगर निगम और मीडिया कर्मियों पर हमले बोले थे। जिसमें कई घायल हो गए थे। इसके अलावा बनभूलपुरा थाने के साथ-साथ कई सरकारी और निजी वाहनों को भी फुंक दिया गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए। इसके बाद उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। इस क्रम में पुलिस ने और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है।

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जानकारी देते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि हिंसा में संलिप्त अयाज अहमद पुत्र हाफीज शकील निवासी गोपाल मन्दिर, मौहम्मद समीर पुत्र चांद पुत्र सफीक अहमद निवासी इण्टर काॅलेज के पास इन्द्रानगर, जावेद कुरेशी पुत्र मौहम्मद साकिब निवासी मौहम्मदी चौक और मोहम्मद फिरोज पुत्र अहमद रजा निवासी मोहम्मदी चौक शामिल हैं। एसएसपी ने यह भी बताया कि दंगे के फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी समेत छह आरोपियों के ‌खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।

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उन्होंने बताया कि नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आयुक्त ने सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने के मामले में साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक, निवासी अब्दुला बिल्डिंग, लाईन नं. 8 हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां, नबी रजा खां पुत्र अशरफ खां, निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां पुत्र स्व. अशरफ खां निवासी लाईन नं. 17, आजादनगर हल्द्वानी, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली के खिलाफ तहरीर सौंपी। जिसके आधार पर षडयंत्र और कूटरचंना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग कर भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तान्तरण करने के साथ-साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर राजकीय विभागों एवं झूठे शपथ पत्रों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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