हल्द्वानी में बड़ा एक्शन: वनभूलपुरा के 5 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

आपराधिक मामलों के चलते DM रयाल ने 5 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए
हल्द्वानी। नैनीताल जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र के पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। जिनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट शामिल हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इनके लाइसेंस किए गए निरस्त
साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आजाद नगर, थाना वनभूलपुरा
मोहम्मद उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी लाइन नंबर 18, थाना वनभूलपुरा
मोहम्मद गुफरान पुत्र मोहम्मद हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आजाद नगर, थाना वनभूलपुरा –
शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आजाद नगर, थाना वनभूलपुरा
मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5 वनभूलपुरा
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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