बड़ी खबर…निजी स्कूलों में शुल्क वृद्धि और महंगी किताबों पर लगेगी रोक, नैनीताल में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

नैनीताल: अभिभावकों की जेब पर बोझ बन रही मनमानी स्कूल फीस और महंगी पुस्तकों की समस्या पर अब नैनीताल जिले में शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने सभी शासकीय, अशासकीय, निजी और वित्त विहीन स्कूलों (CBSE, ICSE, उत्तराखंड बोर्ड सहित) के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए आदेश जारी किया है। इसमें स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाने और महंगी पुस्तकें थोपने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इस आदेश से मिलेगा फायदा
शुल्क वृद्धि पर रोक:
स्कूल प्रवेश के बाद दोबारा प्रवेश शुल्क या कैशन मनी नहीं ले सकेंगे। शुल्क केवल स्कूल संचालन के वास्तविक खर्च तक सीमित रखा जाए। मनमानी वृद्धि पर स्कूल प्रबंधन समिति या सरकारी मंजूरी के बिना कोई बदलाव नहीं होगा।
पुस्तकें केवल NCERT की:
सभी स्कूलों में मुख्य रूप से NCERT की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी। जिन विषयों में NCERT पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वहां अन्य प्रकाशनों की किताबें इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप सस्ती और उपयुक्त होनी चाहिए। अभिभावकों को किसी निश्चित दुकान या प्रकाशक से किताबें/ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पुरानी किताबें होने पर नई खरीदने की बाध्यता नहीं।
अभिभावक-शिक्षक संघ अनिवार्य:
हर स्कूल में PTA (Parent-Teacher Association) का गठन करना होगा। सदस्यों के नाम, पता और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें और शिक्षा अधिकारी को सूचित करें। नीतिगत निर्णय PTA की सलाह से ही लिए जाएं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
प्रवेश में आयु मानदंड का पालन: कक्षा 1 में 1 अप्रैल तक 6 वर्ष पूर्ण होने पर ही प्रवेश।
छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई न हो।
स्कूल परिसर में किताबें/ड्रेस बिक्री न हो।
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य।
ICSE स्कूल अपने पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें चुन सकते हैं, लेकिन अन्य शर्तें लागू।
CEO ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि इससे मनमानी शुल्क और महंगी किताबों की समस्या पर अंकुश लगेगा।
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