उत्तराखंड: नवविवाहिता को जहर देकर मारने का आरोप….पति सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा

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पुलिस कर रही है मामले की जांच

शक्तिफार्म: क्षेत्र में एक नवविवाहिता को दहेज के लिये जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। इस आरोप में पति सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोविंदनगर पड़ागांव निवासी सत्येंद्र सिंह पुत्र रामवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री लतिका का विवाह इसी साल 18 जनवरी को निर्मलनगर निवासी मिथुन मंडल के साथ हुआ था। आरोप है कि 28 अक्टूबर को उसके दामाद मिथुन समधी विमल और समधन ने उसकी पुत्री लतिका के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपियो ने दोबारा दहेज की मांग की उसकी पुत्री के मना करने पर आरोपियो ने नितिका को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। 29 अक्टूबर को उसकी पत्नी लतिका ने उनके साले विश्वजीत सरकार को फोन कर आरोपितों कि ओर से जहर खिलाए जाने की बात कही। साले की सूचना पर वह गंभीर अवस्था में लतिका को लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल सितारगंज आ रहा था। लतिका ने उसे बताया कि उसके पति मिथुन, सास व ससुर ने दहेज के लिये उसे खाने में जहर मिलाकर खिलाया है। अस्पताल में भर्ती होने के अगले दिन 30 अक्टूबर को लतिका की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मिथुन, उसकी मां राधा मंडल व पिता विमल मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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