हल्द्वानी: निर्वाण नशा मुक्ति केंद्र का लाइसेंस रद्द, आयुक्त की बड़ी कार्रवाई

हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बुधवार को निर्वाण उन्मूलन एवं पुनर्वास केंद्र हीरानगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाए जाने पर आयुक्त ने मौके पर ही केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश एसीएमओ को दिए।
ये कमियां मिली
निर्वाण नशा केंद्र में गाइडलाइन के अनुसार केवल नशे के आदी व्यक्तियों को ही रखा जाना चाहिए, लेकिन यहां नशा न करने वाले और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी रखा गया था, जो घोर अपराध है। साथ ही, बिना अनुमति के महिला मरीजों को रखे जाने का मामला सामने आने पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
भारत सरकार से केंद्र के संचालन हेतु बजट/धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कुछ रोगियों से धनराशि वसूली जाने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिससे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस संबंध में गुरुवार 11 बजे तक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
औचक निरीक्षण के दौरान यह भी आयुक्त के संज्ञान में आया कि उक्त हीरानगर नशा मुक्ति केंद्र में केवल पुरुषों के लिए स्वीकृति दी गई है, जबकि केंद्र में महिलाओं को रखा गया था। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र के खिलाफ कार्यवाही के साथ स्पष्टीकरण के निर्देश मौके पर दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्र में केवल 30 मरीजों के उपचार हेतु शासन स्तर से निःशुल्क स्वीकृति प्रदान की गई है।
लेकिन केंद्र की पंजिका के अनुसार 30 से अधिक लोगों का उपचार किया जा रहा था। उपस्थित रजिस्टर में नाम दर्ज भी नहीं थे। केंद्र सरकार द्वारा एनजीओ के माध्यम से 30 लोगों के निःशुल्क उपचार हेतु धनराशि प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन मरीजों से धनराशि ली जा रही थी, जिसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं था।
आयुक्त ने मौके पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और क्षेत्र में ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही, सीसीटीवी कैमरों के 15 दिनों के डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।नशा मुक्ति केंद्रों में मानसिक चिकित्सक, फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर की अनिवार्य तैनाती के नियम हैं, लेकिन उक्त केंद्र में केवल मानसिक चिकित्सक की तैनाती है, जो नियमित नहीं आते हैं। मरीजों को दवाएं केंद्र के कर्मचारियों द्वारा लिखी जाती हैं, जो नियम विरुद्ध है।
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