नैनीताल: हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध

नैनीताल। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आगामी 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक झील के चारों ओर ‘नो-पार्किंग’ व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, रूसी बाईपास को सभी आधुनिक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, दुकानों और सीसीटीवी से लैस एक बड़े पार्किंग हब के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग को बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी व निजी वाहनों को तुरंत सीज करने तथा निजी वाहनों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई करने के लिए संयुक्त अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। बैठक में कुमाऊँ आईजी निवेदिता कुकरेती और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित सभी प्रमुख हितधारक मौजूद रहे
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