उत्तराखंड: स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी…. बढ़ाई गई बच्चों की सुरक्षा….. पढ़े खबर
देहरादून न्यूज: राज्य में स्कूली बच्चों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कड़ा फैसला लिया है। स्कूल बस के लिए सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस फैसले के बाद अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।
ये है नई गाइडलाइन
बस चालक को न्यूनतम पांच साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना जरूरी।
चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।अगर चालक का परिवहन नियम तोडऩे पर पूर्व में दो बार चालान हुआ है। तो स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य।
यदि चालक का एक बार ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग या फिर शराब पीकर वाहन चलाने में चालान हुआ है तो ऐसा चालक प्रतिबंधित रहेगा।
बिना योग्य परिचालक के कोई स्कूल बस का संचालन नहीं करेगा।
परिचालक की योग्यता केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होनी अनिवार्य।
जिन वाहन का उपयोग छात्राओं को ले जाने में होता है, उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य।
स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं।
स्पीड गर्वनर को अनिवार्य किया गया है।
निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित व स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य।
सुरक्षा के लिए बंद दरवाजा अनिवार्य नियम तोड़ने पर वाहन प्रतिबंधित।
चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य।
वाहन में फर्स्ट एड बाक्स व अग्नीशमन यंत्र होना अनिवार्य।
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