उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में बंपर तबादलों की तैयारी

देहरादून। शिक्षा विभाग में अब तबादलों का पिटारा खुलने जा रहा है। तबादला ऐक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के आधार पर शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने अनुरोध के आधार पर तबादले शुरू करने के आदेश जारी कर दिए।
शिक्षा सचिव ने अनुरोध के आधार पर तबादले के 265 विशेष मामलों को वापस लौटाते हुए इन भी पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इनमें केवल सुगम और दुर्गम श्रेणी में होने वाले तबादलों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
बाकी अनुरोध की श्रेणी वाले सभी तबादले मान्य होंगे।
स्कूलों के सुगम और दुर्गम कोटिकरण विवाद के हाईकोर्ट के विचाराधीन होने की वजह से शिक्षा विभाग में पिछले दो साल से अनिवार्य तबादलों पर रोक लगी है। केवल अनुरोध के आधार वाले तबादलों पर ही कार्रवाई हो रही है।
कुछ समय पहले शिक्षा महानिदेशालय ने तबादला ऐक्ट के तहत बनी मुख्य सचिव समिति को चार प्रधानाचार्य, 91 प्रवक्ता और 170 एलटी शिक्षकों के तबादलों के आवेदन भेजे थे। मुख्य सचिव समिति ने स्वयं अथवा पति या पत्नी की गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार दिव्यांग बच्चों, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परित्यकता, माता-पिता की गंभीर बीमारी और आपदा प्रभावित श्रेणी के तबादलों को अनुमति दे दी है।
शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा कि सुगम और दुर्गम से जुड़े तबादलों पर कार्मिक विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। कार्मिक विभाग की राय के अनुसार जल्द ही अलग से आदेश किए जाएंगे।
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