उत्तराखंड: चार जिलों में जमीन खरीद पर रोक की सिफारिश

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हल्द्वानी। राज्य के 4 जिलों में जमीनों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए आयुक्त कुमाऊं एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सोमवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई भू-कानून समीक्षा बैठक में कुमाऊं के चार जिलों में बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर रोक लगाने की सिफारिश की गई।

अधिकारियों ने कहा कि पिथौरागढ़ व चम्पावत में ही बाहरी लोगों के 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की व्यवस्था की जाए। जबकि नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा व बागेश्वर के लिए सख्त भू-कानून बनाते हुए बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।

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इस दौरान कुमाऊं में भू-कानून उल्लंघन के मामलों की समीक्षा के दौरान मंडलभर से आए 143 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें सर्वाधिक 74 मामले नैनीताल जिले में सामने आए हैं।अल्मोड़ा में 24, ऊधमसिंह नगर में 41, बागेश्वर में 4 मामले सामने आए हैं। चम्पावत और पिथौरागढ़ जिले में भू-कानून उल्लंघन का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

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समीक्षा बैठक में आयुक्त ने मंडल के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सभी जिलो के एसडीएम व तहसीलदारों को भूमि क्रय प्रयोजन की जांच कराने के निर्देश दिए। कहा कि मंडल में जिन लोगों ने भूमि धार्मिक प्रयोजन के लिए ली है, लेकिन उसका प्रयोग होटल, रिजॉर्ट आदि में हो रहा है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। अधिकारियों की सिफारिशों को शासन को भेजा जाएगा।

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