सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल को दी राहत, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

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नईदिल्ली/हल्द्वानी। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिम दो साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे दो साल की सजा दी गई।  हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। 

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इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करने और मानहानि केस पर निचली अदालत द्वारा मिली सजा पर रोक लगाए जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। स्वराज आश्रम, हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल नेतृत्व में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। सुमित हृदयेश राहुल छिम्वाल, सतीश नैनवाल, महेश शर्मा, हेमंत बगड्वाल, दीपक बल्यूटिया, प्रकाश पांडे, हरेंद्र बोरा ने कहा कि मानहानि केस पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत देना ऐतिहासिक फैसला है। राहुल अब फिर से सदन के माध्यम से गरीब मजदूर मजबूर बेरोजगार भारतीयों की आवाज मजबूती से उठायेंगे।

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आज मोहब्बत जीती है और नफरत हारी है। महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट, ललित जोशी, हाजी सुहेल, ललित मोहन पांडे, संदीप भैसोड़ा, शोभा बिष्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम जनमानस की भावनाओ के अनरूप है। मिष्ठान वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेसी इस ऐतिहासिक निर्णय पर काफी खुश और जोश में नजर आये। सभी ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुवे राहुल गांधी जी को बधाई प्रेषित की। इस दौरान नरेश अग्रवाल, नीमा भट्ट, जया पाठक, संजय उप्रेती, पुष्पा संभल, राधा आर्य, देवेंद्र बिष्ट, रोहित भट्ट, लाल सिंह पंवार, मोहन सनवाल, मनोज श्रीवास्तव, मलय बिष्ट, मयंक भट्ट, राजेंद्र उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे।

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